समीक्षा के बाद होगा ओल्ड पेंशन पर विचार
रांची.
सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम पर शीघ्र समीक्षा करेगी. समीक्षा के बाद इसे लागू करने पर
विचार होगा। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त तक स्कीम
लागू करने की घोषणा की है। फिलहाल विकास आयुक्त की
अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी ने सभी विभागों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव
मांगा है। योजना के तहत खाता खोलने और कर्मियों के
कंट्रीब्यूशन पर विचार-विमर्श हो रहा है। कमेटी इन
बिंदुओं को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद इसे सरकार
को भेजेगी। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि जो
कर्मी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, उनसे सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जायेगा। सरकार पूरी स्थिति की समीक्षा करने के बाद इसे लागू करेगी। कर्मचारियों द्वारा लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की जा
रही थी।
झारखंड
के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर मंथन चल रहा
है।
सीएम हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त तक लागू करने की घोषणा कर दी है.
सरकार के आला अफसर इस पर लगातार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर कैसे इस योजना से
कर्मियों को जोड़ा जाये। कुल मिला कर नयी पेंशन योजना के
तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (पीएफआरडीएआइ) में जमा
सरकारी सेवकों और राज्य सरकार की राशि को लेकर पेंच फंस रहा है।
करीब
17 हजार करोड़ रुपये इसमें जमा है। इसे
भारत सरकार से वापस लेना होगा। ऐसे में वित्त विभाग के
अधिकारी भी लगातार लगे हुए हैं कि इस राशि को कैसे प्राप्त किया जायेगा। अगर राशि नहीं मिली, तो न्यायालय की शरण कैसे ली जायेगी, इन सारे
मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सरकारी
सेवकों के समक्ष यह घोषणा की है कि 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जायेगी।
क्या है पुरानी पेंशन योजना
ओल्ड
पेंशन स्कीम में कर्मचारी को उसके मूल वेतन का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में
दिया जाता है। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
शामिल होता है. साथ ही डीए भी शामिल होता है। आम
कर्मचारियों की तरह की पेंशनधारियों को भी हर छह माह में डीए में होने वाले बदलाव
का लाभ मिलता है। इसके साथ ही पेंशन कमीशन के लागू होने
पर पेंशन रिवाइज्ड होने का लाभ मिलता है।
पेंशनधारी के 80 वर्ष उम्र होने पर मूल पेंशन का 20 फीसदी बढ़ोत्तरी होता है। जो 85 साल होने पर 30 फीसदी, 90 साल होने पर 40 फीसदी, 95 साल होने पर 50 फीसदी और 100 साल होने पर 100 फीसदी बढ़ता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो पेंशनधारक की उम्र 100 होने पर पेंशन दोगुना हो जाता है।
राज्य कैबिनेट ने पुरानी पेंशन को मंजूरी तो दी, पर 3 शर्तें भी जोड़ दीं
1. तीन सदस्यीय कमेटी तय करेगीः वित्त विभाग पुरानी के एसओपी पर कैबिनेट की स्वीकृति लेगा। इसके लिए विकास आयुक्त, वित्त व कार्मिक सचिव की देखरेख में तीन सदस्य कमेटी बनी है। मगर, एसओपी तैयार उस पर विधि विभाग से राय लेकर कैबिनेट से मंजूरी कराने में समय लग सकता है।
2. वित्त विभाग पैसे लेने की कोशिश करेः वित्त विभाग 'पीआरडीएफ में जमा राशि लेने का प्रयास करेगा। पर, पैसा कैसे मिलेगा। इसके लिए कुछ तय नहीं है। कैबिनेट नोट में भी लिखा गया है कि राशि की वापसी में लीगल ईश्यू हो सकते हैं।
3. शर्तें मानने के बाद कर्मी नहीं कर सकेंगे दावाः सभी कर्मी जो पुराने पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं, उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि उन्हें एसओपी की शर्तें मान्य हैं। वे अतिरिक्त वित्तीय दावा सरकार से नहीं करेंगे। पर, एसओपी की शर्तें क्या होंगी यह अभी पता नहीं हैं। ऐसे में कितने कर्मचारी सरकार को शपथ देने को तैयार होंगे यह बाद में पता चलेगा।